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मेरे पिता ने अपने जीवन में मुझे यह वसीयत की थी कि मैं अपनी यथा शक्ति प्रति वर्ष पंद्रह शाबान की रात को खैरात किया करूँ। और वास्तव में, अभी तक मैं ऐसा करता रहा हूँ। किन्तु कुछ लोगों ने इस पर मेरी निंदा करते हुए कहा कि ऐसा करना आप के लिए वैध नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मेरे पिता की वसीयत के अनुसार पंद्रहवीं शाबान की रात को यह खैरात करना जाइज़ है, या जाइज़ नहीं है ? हमें शरीअत के हुक्म की जानकारी प्रदान करें, सर्वशक्तिमान अल्लाह आप को अच्छा बदला दे।