आस्था और धर्मशास्त्र के मामलों में अज्ञानता के कारण कौन सा व्यक्ति क्षमा के योग्य है?
أعرض المحتوى باللغة العربية
वे कौन से लोग हैं जो अज्ञानता के कारण क्षम्य (मा’ज़ूर) समझे जायेंगे ? और क्या आदमी धर्मशास्त्र के मामलों में अपनी अज्ञानता के कारण क्षम्य समझा जायेगा ? या अक़ीदा और तौहीद (एकेश्वरवाद) के मामलों में क्षम्य समझा जायेगा ? और इस मामले के प्रति विद्वानों का क्या कर्तव्य है ?